शादी का झांसा देकर पांच: साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, युवक पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत.

शादी का झांसा देकर पांच: साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, युवक पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत.
शादी का झांसा देकर पांच: साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, युवक पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत.

बहादुरगढ़: हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक महिला ने रोहतक निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर लाइनपार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में महिला ने दावा किया है कि युवक ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में उसे उसके पहले से शादीशुदा होने और बच्चे होने की जानकारी मिली।

पांच साल पहले हुई थी पहचान

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, महिला की करीब पांच साल पहले आकाश नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। महिला ने बताया कि उस समय उसका पति अक्सर शराब के नशे में रहता था और बिना बताए घर छोड़कर चला गया था।

महिला का आरोप है कि इसी दौरान आकाश उसके संपर्क में आया और उसने खुद को अविवाहित बताते हुए उससे शादी करने का भरोसा दिया। शिकायत के मुताबिक, युवक ने महिला को उसके पति से तलाक होने के बाद उससे शादी करने की बात कही और इसी भरोसे पर दोनों के बीच संबंध बने।

शादी से इनकार करने पर सामने आया विवाद

महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान युवक ने उसकी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी बना ली थीं। बाद में उसे पता चला कि आकाश पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

शिकायत के अनुसार, जब महिला ने युवक से शादी करने की बात कही, तो उसने कथित तौर पर इनकार कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

लाइनपार थाना प्रभारी राजेश कुमार के मुताबिक, महिला की शिकायत के आधार पर 12 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

फिलहाल, शादी का झांसा देने, धमकी देने और तस्वीरें या रिकॉर्डिंग बनाने से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा जुटाए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध रिपोर्ट और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले का अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

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