नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद, 65 हजार रुपये जुर्माना.

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद, 65 हजार रुपये जुर्माना.
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद, 65 हजार रुपये जुर्माना.

सिरसा: हरियाणा के सिरसा जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने सुनाया।

फरवरी 2023 में दर्ज हुई थी शिकायत

मामले के अनुसार, पीड़िता की मां ने 23 फरवरी 2023 को पुलिस में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 फरवरी को घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की। इसी दौरान उन्हें पता चला कि जीवननगर थेड़ी निवासी गुरविन्द्र सिंह उर्फ गुरी कथित तौर पर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

शिकायत के आधार पर डिंग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने उपनिरीक्षक सुखविन्द्र कौर के नेतृत्व में टीम गठित की और किशोरी की तलाश की।

डबवाली बस स्टैंड से बरामद हुई थी किशोरी

पुलिस ने 5 मई 2023 को किशोरी को डबवाली बस स्टैंड से बरामद किया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए गए। खबर के मुताबिक, मेडिकल जांच के दौरान किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुरविन्द्र सिंह को दोषी ठहराया। इसके बाद उसे 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। मामले से संबंधित विवरण उसी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

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