कवर्धा: सार्वजनिक जगहों पर फरसा और चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए.

कवर्धा: सार्वजनिक जगहों पर फरसा और चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए.
कवर्धा: सार्वजनिक जगहों पर फरसा और चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए.

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पीजी कॉलेज ग्राउंड में लोहे का फरसा लेकर लोगों को धमका रहा था, जबकि दूसरा पुराने बस स्टैंड के पास चाकू लहराकर राहगीरों को मारने की धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के पास से हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पीजी कॉलेज ग्राउंड में फरसा लेकर धमकाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, पहली कार्रवाई कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाथ में धारदार लोहे का फरसा लेकर लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहा है और उन्हें मारने की धमकी दे रहा है।

सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी पहचान कवर्धा निवासी हाफिस खान (24), पिता याकूब खान, के रूप में बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मुठ सहित करीब 18.5 इंच लंबा लोहे का फरसा जब्त किया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई।

पुराने बस स्टैंड के पास चाकू लहराने का मामला

दूसरी कार्रवाई कवर्धा के पुराने बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास की गई। यहां एक अन्य व्यक्ति पर धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को धमकाने और मारने की धमकी देने का आरोप है।

पुलिस ने इस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियार जब्त किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दूसरे आरोपी का नाम और उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं है।

आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए आरोपी

कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया।

डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध पुलिस संबंधी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों से जुड़े अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे।

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